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नियम तोड़ने वाले बैंकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा RBI,अब लपेटे में आए 5 बैंक, ठोक दिया जुर्माना

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बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का सख्‍ती से पालन करवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब देश के बैंकों के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है. यही कारण है कि नियम तोड़ने वाले बैंकों पर आरबीआई के एक्‍शन की खूब खबरें आ रही हैं. अब एक बार फिर आरबीआई का डंडा पांच बैंकों पर चला है. ये सभी सहकारी बैंक हैं. इन पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.

जिन बैंकों पर आरबीआई ने कार्रवाई की है उसमें इंदापुर को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक, पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है. रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर अलग-अलग नियमों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगाया है.

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना?
पुणे के इंदापुर कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट खाते और मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियमों की अनदेखी के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मुंबई स्थित जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड क्रेडिट सूचना के नियमों का पालन न करने का दोषी पाया गया है. इस कारण आरबीआई ने इस बैंक पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

महाराष्‍ट्र के सतारा के द पाटन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमों की अनदेखी करने पर 2 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. पुणे मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने के कारण 1 लाख रुपये फाइन लगाया गया है. पुणे नगर निगम सर्वेंट्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर निष्क्रिय खाते की सही जानकारी साझा न करने के कारण 1 लाख रुपये की पेनल्‍टी लगाई गई है.

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