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यूपी में अब एक और मस्जिद की सर्वे करने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश, पूजा-अर्चना के लिए इजाजत की मांग

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जौनपुर
यूपी में अब एक और मस्जिद की सर्वे करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल, जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने मस्जिद की सर्वे कराने की बात मान ली है।  सर्वे कमीशन का प्रारूप क्या होगा इसे लेकर रूपरेखा 16 दिसंबर को तय होगी। इस फैसले को हिंदू पक्ष की जीत मानी जा रही है जो यहां पर पूजा-अर्चना की इजाजत मांग रहा है। सर्वे के आदेश को हिंदू पक्ष को शुरुआती जीत माना जा सकता है।

आपको बता दें कि जौनपुर के जिला जज ने 12 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर जौनपुर की जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी थी। इसके पहले 29 मई को जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज ने मुकदमे को अपने यहां रजिस्टर्ड कर सुनवाई शुरू किए जाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में 29 मई और 12 अगस्त के दोनों आदेशों को चुनौती दी गई थी।

जानिए क्या है पूरा मामला?
जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने दावा किया कि जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यहां पर अटाला देवी के मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं।

13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था निर्माण
 इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था और इसके सबूत ऐतिहासिक तथ्यों से मिले प्रमाणों से पता चलती है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने अपनी याचिका में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर बताते हुए वहां पर पूजा-अर्चना करने की इजाजत मांगी है।

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