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आम आदमी और व्यापारी पर होगा असर, कल से लागू होने जा रहे हैं ये नियम, बढ़ सकता है जेब खर्च

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1 नवंबर से देश के आम आदमी को आर्थिक मोर्चे पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, ये परिवर्तन सभी नागरिकों को प्रभावित करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन एक बड़ी आबादी पर इन बदलावों का ऐसा देखने को मिलेगा. इसलिए, यह जानना अहम है कि 1 नवंबर से कौन-से नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं.

गैस की कीमत: हर महीने की पहली तारीख को उस महीने के लिए CNG, LPG और PNG की दरें तय की जाती हैं और नई कीमतों का ऐलान होता है. अगर कीमतें बढ़ती हैं तो दिवाली पर किचन का बजट बढ़ सकता है.

ई-चालान: नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर के अनुसार, कम से कम ₹100 करोड़ के व्यवसायों को अगले 30 दिनों के भीतर अपना जीएसटी चालान ई-चालान पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

ट्रांजेक्शन फीस: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में लेनदेन के लिए शुल्क बढ़ाएगा. बीएसई ने 20 अक्टूबर को इस संबंध में ऐलान किया था.

इसके अलावा, नवंबर से एलआईसी की लैप्स पॉलिसी को डिस्काउंट के साथ दोबारा चालू कराने का मौका नहीं मिलेगा. 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चले एलआईसी के स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में लेट फीस पर 30 फीसदी की छूट दे जा रही थी. इस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के तहत उन सभी पॉलिसी को शुरू किया जा सकता था जो अंतिम प्रीमियम के भुगतान के बाद 5 साल से बंद पड़ी हैं.

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